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ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में निवेश करके टैक्स कैसे बचाएं

10 Mins 07 Feb 2023 0 COMMENT

अगर आप लंबी अवधि में धन संचय करना चाहते हैं, तो इक्विटी सबसे ज़्यादा सुझाए जाने वाले निवेश विकल्प हैं। चूँकि बहुत कम लोगों के पास अच्छा रिटर्न देने वाली कंपनियों का विश्लेषण करने का ज्ञान या विशेषज्ञता होती है, इसलिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश इस समस्या से निपटने का एक स्मार्ट तरीका हो सकता है। अगर हम आपको बताएँ कि इक्विटी में निवेश करने के साथ-साथ आप टैक्स भी बचा सकते हैं, तो कैसा रहेगा? बिलकुल सही! ELSS टैक्स सेविंग निवेश के ज़रिए, आप इक्विटी में निवेश कर टैक्स बचा सकते हैं।

ELSS क्या है?

इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम या ELSS टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड एक प्रकार का निवेश साधन है जिसमें टैक्स सेविंग के फ़ायदे हैं। ELSS एक इक्विटी-ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है जिसका कम से कम 80% निवेश इक्विटी में होता है। इस श्रेणी के ओपन-एंडेड फंड में निवेश आयकर अधिनियम के तहत कर कटौती के लिए पात्र है।

कर कटौती के बदले, आपको कम से कम तीन साल तक ELSS टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में निवेशित रहना होगा। ELSS टैक्स सेविंग फंड से मिलने वाला रिटर्न बाजार के प्रदर्शन से जुड़ा होता है।

आप दो तरह के ELSS फंड में निवेश कर सकते हैं:

  • ग्रोथ फंड: ELSS ग्रोथ ऑप्शन फंड, निवेशकों को पूरी रिडेम्पशन राशि एकमुश्त देते हैं। यह धन सृजन के लिए उपयोगी है।
  • डिविडेंड फंड: ELSS डिविडेंड ऑप्शन फंड आपको आपके निवेश के माध्यम से नियमित रूप से लाभांश देते हैं। आप भुगतान पर इन लाभांशों को प्राप्त करना चुन सकते हैं या भविष्य के रिटर्न के लिए इसे पुनर्निवेशित कर सकते हैं।

ईएलएसएस के साथ टैक्स बचाने के तरीके को समझना

ईएलएसएस टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में निवेश आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत 1,50,000 रुपये तक की कर कटौती के लिए पात्र हैं। यदि आप धारा 80सी की पूरी राशि ईएलएसएस में निवेश करना चुनते हैं, तो आप अपने आयकर स्लैब के आधार पर 46,800 रुपये तक कर बचा सकते हैं। हालाँकि, आपको कम से कम तीन साल तक निवेशित रहना होगा।

अगर आपको अपने ELSS टैक्स सेविंग निवेश पर लाभांश मिलता है, तो लाभांश आय आपके आयकर स्लैब के अनुसार कर योग्य होगी। इसके अतिरिक्त, 10% का TDS काटा जाएगा। आप अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते समय इसका दावा कर सकते हैं।

जब आप अपने ELSS टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड को भुनाते हैं, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड की बिक्री से 1,00,000 रुपये से अधिक का लाभ होने पर आपको लाभ पर 10% का दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर देना होगा। अगर लाभ 1,00,000 रुपये से कम है, तो कोई कर नहीं देना होगा।

ELSS टैक्स सेविंग फंड का अधिकतम लाभ उठाने के लिए, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार निवेश करें। ईएलएसएस पर बाज़ार से जुड़े रिटर्न आपको लंबी अवधि में धन कमाने में मदद करेंगे, जबकि आज निवेश करने से आपको टैक्स बचाने में मदद मिल सकती है। आप जो टैक्स बचाते हैं, उसे अन्य स्रोतों में पुनर्निवेश करके अपनी संपत्ति को और भी बढ़ा सकते हैं।

ईएलएसएस में निवेश क्यों करें?

अन्य टैक्स बचत विकल्पों से बेहतर

पब्लिक प्रोविडेंट फंड या नेशनल पेंशन स्कीम जैसे अन्य टैक्स-सेविंग विकल्पों की तुलना में, ईएलएसएस निवेश लंबी अवधि में ज़्यादा रिटर्न (ROI) प्रदान करते हैं। ईएलएसएस निवेशों पर मुद्रास्फीति को मात देने वाला रिटर्न धन सृजन और कर बचत में मदद कर सकता है।

सबसे कम लॉक-इन अवधि

सभी 80सी निवेशों में, ईएलएसएस की लॉक-इन अवधि सबसे कम, तीन साल है। पीपीएफ की लॉक-इन अवधि 15 साल है; एनपीएस की लॉक-इन अवधि भी 15 साल है, जबकि टैक्स-सेविंग एफडी की लॉक-इन अवधि भी तीन साल है।

निवेश में लचीलापन

आप ईएलएसएस टैक्स सेविंग फंड में एकमुश्त या एसआईपी के माध्यम से निवेश कर सकते हैं। आप SIP के ज़रिए पूरे वित्तीय वर्ष में अपने वित्तीय निवेश की योजना बना सकते हैं।

पूंजी वृद्धि

आप अपने ELSS निवेश को वर्षों तक जारी रखकर अपनी पूंजी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा, आपको तीन साल बाद अपने निवेश को भुनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके रिटर्न का आनंद लेने के लिए अपने निवेश को लंबी अवधि तक बनाए रख सकते हैं।

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ELSS में निवेश करने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें

अब जब आप जानते हैं कि ELSS के साथ टैक्स कैसे बचाया जाता है, तो ELSS में निवेश करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है:

  • ELSS निवेश, PPF या FD निवेश से ज़्यादा जोखिम भरा होता है क्योंकि ये इक्विटी में निवेश करते हैं। हालाँकि, संभावित रिटर्न भी ज़्यादा होता है।
  • आप कम से कम तीन साल तक ELSS निवेश से पैसे नहीं निकाल सकते। मैच्योरिटी से पहले जुर्माना या पेनल्टी देकर पैसे निकालने का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए, केवल उतनी ही राशि का निवेश करें जिसे आप तीन साल तक लॉक इन रख सकें।
  • अगर आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) के ज़रिए ELSS में निवेश करना चुनते हैं, तो हर किस्त निवेश की तारीख से तीन साल तक लॉक इन रहेगी।
  • ELSS में 1,50,000 रुपये तक के निवेश पर कर कटौती का लाभ मिलता है। आप इससे ज़्यादा राशि का निवेश भी कर सकते हैं, लेकिन उस पर कर कटौती नहीं मिलेगी।

निष्कर्ष

ELSS टैक्स सेविंग फंड लंबी अवधि में टैक्स बचाने और धन कमाने का एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। अन्य म्यूचुअल फंडों की तरह, ये भी बाज़ार से जुड़े रिटर्न देते हैं। हालाँकि, ELSS में निवेश करते समय, सुनिश्चित करें कि ये निवेश आपकी वित्तीय ज़रूरतों के अनुकूल हों। यद्यपि ये कर-बचतकर्ता हैं, ये वित्तीय निवेश भी हैं जिन्हें आपके बड़े वित्तीय लक्ष्यों के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए।

अस्वीकरण: आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड (आई-सेक)। आई-सेक का पंजीकृत कार्यालय आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड - आईसीआईसीआई वेंचर हाउस, अप्पासाहेब मराठे मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई - 400 025, भारत, दूरभाष संख्या: 022 - 6807 7100 पर है। यहाँ दी गई उपरोक्त सामग्री को व्यापार या निवेश के लिए आमंत्रण या अनुनय के रूप में नहीं माना जाएगा। आई-सेक और सहयोगी इस पर निर्भरता में की गई किसी भी कार्रवाई से उत्पन्न किसी भी प्रकार के नुकसान या क्षति के लिए कोई देयता स्वीकार नहीं करते हैं। यहाँ दी गई उपरोक्त सामग्री केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है और इसे प्रतिभूतियों या अन्य वित्तीय साधनों या किसी अन्य उत्पाद को खरीदने, बेचने या सब्सक्राइब करने के प्रस्ताव दस्तावेज़ या प्रस्ताव के आग्रह के रूप में उपयोग या माना नहीं जा सकता है। प्रतिभूति बाज़ार में निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेज़ों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। निवेशकों को कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से परामर्श कर लेना चाहिए कि क्या उत्पाद उनके लिए उपयुक्त है। यहाँ दी गई सामग्री केवल सूचनात्मक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है।