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वित्त वर्ष 23-24 से गैर-इक्विटी फंड के कराधान में परिवर्तन
हममें से कई लोग एफडी की तुलना में कम कर दर के लिए डेट फंड में निवेश करना चुनते हैं, लेकिन 1 अप्रैल 2023 से, कम कर का लाभ नए निवेश पर लागू नहीं होगा। हालिया बदलाव के अनुसार, गैर-इक्विटी ओरिएंटेड फंड (ऐसे फंड जहां इक्विटी निवेश कुल पोर्टफोलियो मूल्य का 35% से अधिक नहीं है) लाभ को निवेशक की आय में जोड़ा जाएगा और आय स्लैब के अनुसार कर लगाया जाएगा। आइए इस बदलाव और संबंधित उपकरणों पर इसके प्रभाव को समझें।





